
कटनी, 6 जून 2025:
कटनी नव अधिवक्ता संघ द्वारा डीआरएम कार्यालय, जबलपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कटनी मुख्य रेलवे स्टेशन, कटनी साउथ स्टेशन और मुड़वारा स्टेशन पर ट्रेनों के माध्यम से हो रही अवैध गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है।
ज्ञापन में बताया गया है कि ट्रेनों के अंदर कुछ अवैध वेंडर और किन्नर बिना अनुमति के खाद्य सामग्री, नशीले पदार्थ, ज्वलनशील तरल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं यात्रियों को बेचते हैं। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि ट्रेन के डिब्बों से लटककर दूध की बोतलों में छिपाकर शराब और जहरीले पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है। इससे न केवल यात्रियों की सुरक्षा को खतरा है, बल्कि रेलवे परिसर की व्यवस्था भी बाधित हो रही है।
इसके अतिरिक्त, टिकट कलेक्टर के डिब्बे सहित ट्रेनों और रेलवे परिसर में अवैध रूप से खाद्य पदार्थों, चाय-पान, बिस्किट आदि की बिक्री खुलेआम की जा रही है। इस प्रकार की गतिविधियों से महिलाओं और अन्य यात्रियों के साथ छेड़छाड़ एवं ज़हरखुरानी की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। यह सब भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 144 का स्पष्ट उल्लंघन है।
धारा 175 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लापरवाहीपूर्ण या उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, तो उसे 2 वर्ष तक की सजा और ₹1000 तक के जुर्माने का प्रावधान है।
ज्ञापन में यह भी बताया गया कि कई बार टिकट निरीक्षक छात्रों और अधिवक्ताओं/यात्रियों को यात्रा के दौरान अनावश्यक रूप से ट्रेन से उतरने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे उनके जानमाल को खतरा बना रहता है।
नव अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी है कि यदि आमजन के हित में उठाई गई इन मांगों का समाधान 90 दिनों के भीतर नहीं किया गया, तो संघ रेलवे प्रशासन के विरुद्ध न्यायालय में रिट याचिका दायर करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी।
यह ज्ञापन अधिवक्ता अक्षय बजाज, सुमित यादव, अनुराग गुप्ता एवं मंगलजीत सिंह भट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया।
रेल प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाता है, यह अब देखने योग्य होगा।